उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले स्कूल बस के एक्सिडेंट के बाद मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्कूल बसों को लेकर कुछ निर्देश दिए थे.
अब इन्हीं के आधार पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने स्कूल बसों के लिए गाइडलाइंस को रिवाइज किया है. ये गाइडलाइंस सीबीएसई से संबंधित स्कूलों के लिए हैं. ये बदलाव बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं. आप भी जानिए इन्हें…
– स्कूल बसों में GPS, CCTV कैमरा होना अनिवार्य है. और ये चालू हालत में होना चाहिए.
– स्पीड को कंट्रोल करने वाले सभी उपकरण बस में ठीक काम कर रहे हों.
– अधिकतम स्पीड लिमिट 40 किमी प्रति घंटा हो.
– बस की खिड़कियां ग्रिल से अच्छे तरीके से बंद होनी चाहिए.
– स्कूल बस में अलार्म बैल और सायरन होना चाहिए.
– ट्रेंड महिला अटेंडेंट बस में होनी चाहिए.
– एक ट्रांसपोर्ट मैनेजर भी बस में होना चाहिए.
– स्कूल बस में स्कूल को एक मोबाइल फोन रखना होगा जो इमरजेंसी में काम आएगा.
– बच्चों से ट्रांसपोर्ट सुविधा खासकर ड्राइवर के बारे में फीडबैक लिया जाएगा.
– यदि बस दुर्घटनाग्रस्त होती है तो उसके लिए स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल का प्रमुख पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे.
– स्कूलों को ये सुविधा देनी होगी कि हर स्कूल बस में एक पेरेंट हो, जो ड्राइवर और अन्य स्टाफ के बारे में फीडबैक दे.