भोपाल। मप्र मानवाधिकार आयोग में जज की जगह आईपीएस अधिकारी को अध्यक्ष पद के लिए अधिकृत किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने बकायदा राजपत्र में इसका प्रकाशन किया गया है। जबकि मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के संवैधानिक पद पर सुप्रीम कोर्ट के जज या हाईकोर्ट जज को नियुक्त या प्राधिकृत किया जा सकता है। इस बारे में सामान्य प्रशासन विभाग के राज्य मंत्री लाल सिंह आर्य ने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया।
सामान्य प्रशासन विभाग ने मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में आईपीएस बीएम कंवर को प्राधिकृत किया है। इसके संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने 22 जुलाई को आदेश जारी किया है। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति या फिर कार्यवाहक अध्यक्ष के रुप में कार्य करने के संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी की जाती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने बीएम कंवर को कार्यवाहक अध्यक्ष के रुप में नहीं बल्कि अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया है।
ऐसे की जाती है नियुक्ति
आयोग के अध्यक्ष या कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति प्रदेश के राज्यपाल चयन समिति की अनुशंसा पर की जाती है। चयन समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं और विधानसभा अध्यक्ष, गृहमंत्री और नेता प्रतिपक्ष इस समिति के सदस्य होते हैं।
ये रखते है अध्यक्ष बनने की पात्रता
आयोग के अध्यक्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ही पात्रता रखते हैं। उनके न होने पर हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसे किसी भी सदस्य को जो जस्टिस नहीं है, उसे कार्यवाहक अध्यक्ष या प्राधिकृत अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता। इसके संबंध में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान किया गया है।