मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अत्यधिक निर्वाचन व्यय, धनराशि का नकद एवं अन्य तरह से वितरण, अवैध हथियारों, गोला-बारुद, शराब या असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर उड़न दस्तों, स्टेटिक्स सर्विलांस टीम (एसएसटी) और चौकियों द्वारा निगरानी रखी जायेगी.
राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इसके लिए जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 3 या 4 उड़न दस्ते गठित होंगे. उड़नदस्ते निर्वाचन की घोषणा की तिथि से मतदान समाप्ति तक कार्य करेंगे, जो आदर्श आचार संहिता और उसके उल्लंघन से संबंधित शिकायतों पर भी कार्रवाई करेंगे.
साथ ही मतदाताओं को रिश्वत देने के उद्देश्य से बड़ी मात्रा में नगदी और अस्त्र-शस्त्र, गोला-बारुद, शराब, समाज विरोधी तत्वों की आवाजाही, निर्वाचकों को भयभीत करने, धमकी देने आदि की शिकायतों पर उड़न दस्ते ध्यान देंगे.
उन्होंने बताया कि दस्तों द्वारा वीडियोग्राफी करवाने के साथ ही सभी मुख्य रैलियों, सार्वजनिक बैठकों एवं राजनैतिक दल द्वारा अन्य मुख्य व्यय के मामलों में भी कार्यवाही की जायेगी. उड़नदस्तों द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग होगी.
सूत्रों ने बताया कि किसी भी विधानसभा क्षेत्र में तीन या अधिक स्टैटिक्स सर्विलांस टीम होंगी, जिनमें एक मजिस्ट्रेट तथा प्रत्येक दल में तीन या चार पुलिस कर्मी होंगे, जो जांच चौकी का कार्य करेंगे. क्षेत्रों की संवेदनशीलता के आधार पर कुछ टीमों में केन्द्रीय पुलिस बल के कर्मी भी रखे जायेंगे. यह दल मुख्य मार्गों, जिले एवं राज्य की सीमाओं पर जांच चौकियां बनायेगा तथा क्षेत्र में अवैध शराब, बड़ी मात्रा में नकदी, अस्त्र शस्त्र और असामाजिक तत्वों की आवाजाही पर निगाह रखेगा.
दल द्वारा जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जायेगी. इन टीमों द्वारा निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और व्यय प्रेक्षक, सामान्य एवं पुलिस प्रेक्षक को प्रति सहित दैनिक गतिविधि की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को उसी दिन भेजी जायेगी.
इसी प्रकार प्रेक्षकों के परामर्श से जिला निर्वाचन अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा सर्विलांस टीम को नियंत्रित किया जायेगा. संवेदनशील क्षेत्र में मतदान से पहले आखिरी 72 घंटे में इस तंत्र को और मजबूती दी जायेगी.
जांच के दौरान अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता अन्य कार्यकर्ता को ले जाने वाले वाहन में 50 हजार रुपये से अधिक की राशि, पोस्टर या चुनाव सामग्री अथवा 10 हजार रुपये से अधिक राशि के ड्रग्स, शराब, अस्त्र-शस्त्र या उपहार सामग्री पाये जाने पर उसको जब्त किया जायेगा. जांच तथा जब्ती के पूरे घटनाक्रम की वीडियो टीम द्वारा रिकार्डिंग की जायेगी.