इमालवा – मध्यप्रदेश | मध्यप्रदेश के उज्जैन शहर में वर्ष 2011 भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की पिटाई के मामले में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह और सांसद प्रेमचंद गुड्डू की मंगलवार को ने जमानत मंजूर कर ली.
सिंह और गुड्डू मंगलवार को अदालत में उपस्थित हुए और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपेश तिवारी ने दोनों के लिए 25-25 हजार रूपये के निजी मुचलके पर जमानत मंजूर कर ली.
उल्लेखनीय है कि सिंह की यात्रा के दौरान उन्हें काले झंडे दिखाने पर उन्होने भाजयुमो कार्यकर्ताओं से कथित तौर पर मारपीट की थी. सिंह और गुड्डू दोनों ने इससे पहले मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से इस मामले में अग्रिम जमानत करा ली थी.
कांग्रेस महासचिव सिंह ने मंगलवार को एक रैली को भी संबोधित किया