मध्य प्रदेश में बैंक्वेट हॉल्स, मैरिज गार्डन्स में आज से शादियों की इजाजत

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करीब तीन महीने के बाद भोपाल जिला प्रशासन ने बैंक्वेट हॉल्स और मैरिज गार्डन्स को शादी समारोहों के लिए हरी झंडी दिखाई है. अब इसके लिए प्रशासन की इजाजत नहीं लेनी होगी. पहले लागू की गई धारा 144 में संशोधन करते हुए प्रशासन ने शादी समारोहों में 40 लोगों तक शामिल होने की मंजूरी दी है.

जिला प्रशासन ने शहर में सुबह सैर करने वालों के लिए पार्क और उद्यान भी खोल दिए हैं. शहर के विभिन्न पार्कों को अब सुबह और शाम के घंटों में खोलने की अनुमति होगी. हालांकि मनोरंजन और थीम पार्क अब भी बंद रहेंगे.

इसके अलावा, होटल, रेस्त्रां, बेकरी और मिठाई की दुकानों को अब सोमवार से शुक्रवार तक पांच दिन खोलने की अनुमति दी जाएगी जबकि शनिवार और रविवार को उन्हें सिर्फ होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस की इजाजत ही दी जाएगी.

भोपाल में मैरिज गार्डन्स, रेस्तरां और पार्क खोलने का फैसला मंगलवार को उस दिन लिया गया जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोविड-19 प्रभावित लोगों का पता लगाने के लिए घर-घर सर्वे शुरू कराने का ऐलान किया.

सर्वे का ऐलान भोपाल गैस पीड़ित संघ के उस दावे के बाद किया गया जिसमें कहा गया है कि शहर में महामारी से जो लोग मरे उनमें से 75 प्रतिशत से अधिक भोपाल गैस त्रासदी के भी पीड़ित थे.

लॉकडाउन में ये ढील मध्य प्रदेश सरकार के उन दावों के बाद दी गई है, जिसमें कहा गया था कि मध्य प्रदेश में संक्रमण के फैलाव की दर बाकी देश की तुलना में सबसे कम रही है. मध्य प्रदेश में अब तक 12261 लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं और 525 लोगों की मौत हो चुकी है. राज्य की राजधानी भोपाल में 2,556 पुष्ट केस रिपोर्ट हुए है. शहर में Covid-19 से 525 लोगों की मौत हुई है. राज्य सरकार के मुताबिक, प्रदेश में 9,335 लोग अब तक वायरस से रिकवर हो चुके हैं.