इमालवा – रतलाम | अब जरूरतमंद विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर विकसित करवाया गया है। इस सुविधा के माध्यम से विद्यार्थी आसानी से एवं कम समय में ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदक ऑनलाइन ऋण हेतु आवेदन, संस्थागत वित्त संचालनालय की वेबसाइट www.dif.mp.gov.in के माध्यम से कर सकते हैं। विद्यार्थियों द्वारा कुल 4 प्रकार की ऋण योजनाओं के तहत आवेदन किया जा सकता है। जिसमें उच्च शिक्षा ऋण योजना, उच्च शिक्षा ऋण पर भारत सरकार की ब्याज अनुदान योजना, उच्च शिक्षा ऋण पर म.प्र.सरकार की ब्याज अनुदान योजना एवं म.प्र.शासन की उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना का लाभ लिया जा सकता है।
ऋण हेतु विद्यार्थी को आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची, परिचय पत्र, प्रवेशित शैक्षणिक संस्था में प्रवेश प्राप्त करने का प्रमाण, शैक्षणिक अवधि के दौरान सम्पूर्ण व्यय का विवरण, अभिभावक का आय-प्रमाण एवं पासपोर्ट आकार के 4 फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होंगे। विद्यार्थी का शैक्षणिक रिकार्ड कमजोर होने अथवा परिवार के किसी सदस्य द्वारा वित्तीय संस्था का डिफाल्टर घोषित होने की स्थिति में आवेदन अमान्य किया जा सकता है।