राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री मृत्युंजय सिंह एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विष्णु कुमार सोनी के मार्गदर्शन में कटारिया वायर प्रा. लि. में 1 मई को श्री पंकज कटारिया एवं यश कटारिया की अध्यक्षता में एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री अंकिता प्लास के मुख्य आतिथ्य में श्रमिक दिवस पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

सुश्री अंकिता प्लास ने श्रमिकों को बताया कि सभी मजदूर एवं श्रमिकों को सम्मान देने एवं श्रमिक संगठनों को बढ़ावा व प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। मजदूर का मतलब हमेशा गरीब से नहीं होता है, मजदूर वह ईकाई है जो हर सफलता का अभिन्न अंग है, जो समाज को मजबूत व परिपक्व बनाता है एवं समाज को सफलता की ओर ले जाता है। हर एक व्यक्ति जो किसी संस्था के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से काम करता है और उसके बदले उचित मानदेय प्राप्त करता है वह व्यक्ति श्रमिक कहलाता है।

आपने कहा कि भारतीय संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में श्रमिकों के लिए समान कानून, भेदभाव से निषेध, रोजगार प्राप्त करने के अवसर की समानता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, मानव तस्करी एवं जबरन मजदूरी से निषेध, 14 वर्ष से कम आयु के बालक से मजदूरी निषेध आदि प्रावधान दिए गए हैं, इसके अतिरिक्त प्रत्येक श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी, बोनस के भुगतान, वर्कमेन कंपनसेंशन, प्रोविडेंट फंड, अतिरिक्त कार्य के लिए राशि, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मेंटरनिटी बेनीफिट आदि सुविधाओं को प्राप्त करने का हकदार, विभिन्न प्रकार के अधिनियमों में प्रावधानित किया गया है।

आपने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के प्रत्येक असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह उपलब्ध कराने की व्यवस्था तहसील न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक की गई है, हर एक व्यक्ति जो किसी असंगठित क्षेत्र का श्रमिक है वह निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का हकदार है।

श्रम निरीक्षक सुश्री ज्योति तोतला द्वारा श्रमिकों को किसी भी फैक्ट्री, इंडस्ट्री एवं संस्था में प्रदाय की जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तृत से बताया। साथ ही असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को पंजीयन से लेकर श्रमिक की मृत्यु होने तक अंत्येष्टि राशि के लाभ प्रदाय किए जाने के संबंध में परिचित करवाया। उपनिरीक्षक थाना औद्योगिक क्षेत्र श्री विजय सागरिया ने किसी भी प्रकार की दुर्घटना के उपरांत पुलिस रिपोर्ट किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही से अवगत करवाया।

श्री पंकज कटालिया एम. डी. कटारिया वायर्स द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधाएं, सुरक्षा से अवगत कराते हुए बताया गया कि श्रमिकों के सहयोग से ही उद्योग देश-विदेश में अपनी पहचान बनाने में सफल बन पाया है। कार्यक्रम में श्रम निरीक्षक सुश्री निशा गणावा, सुश्री नलिनी कटारा, श्री अरविंद सोनी जिला इंटक अध्यक्ष, पैरालीगल वॉलेन्टियर्स एवं श्रमिकगण उपस्थित थे। संचालन श्री सुनील शर्मा तथा आभार श्री दीपक शर्मा द्वारा माना गया।