आपने इनकम टैक्स, कमर्शियल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स जमा नहीं किया तो गुरुवार या शुक्रवार को जमा करा दें। नहीं तो पेनल्टी लगेगी। ऐसे में आपके पास जरूरी काम पूरा करने के लिए दो ही दिन हैं।
व्यापारियों और उद्यमियों को अब वैट और एंट्री टैक्स 31 मार्च की जगह 30 मार्च को ही जमा कराना होगा। इसके लिए वैट अधिनियम की धारा 36 में बदलाव किया है। इसके आदेश विभाग के पास मंगलवार देर शाम को पहुंचे। विभाग के मुताबिक हर साल 31 मार्च तक ये टैक्स जमा होते थे। ऑनलाइन भरे जाने वाले टैक्स का हिस्सा 1 अप्रैल तक जमा होता था। ऐसे में गणना अगले वित्तीय वर्ष में होती थी। इससे तारीख घटाकर 30 मार्च कर दी है।
कल तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना न भूलें
2015-16 वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की आखिरी तारीख 31 मार्च है। टैक्स रिटर्न फाइल करने में चूक जाते हैं तो 5000 रुपए की पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। 31 मार्च तक केवाईसी के रूप में आधार कार्ड एवं पेन कार्ड जमा कराना होगा।