आयकर अधिनियम में हुए नवीन संशोधनों से स्वदेशी कंपनियों पर सरचार्ज बढ़ा

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इमालवा – रतलाम | 2013-14 के आम बजट के साथ पेश वित्त विधेयक 2013 के माध्यम से सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 में कुछ संशोधन किये है | इन संशोधनों के बारे में बताते हुए कर सलाहकार अरविन्द मेहता का कहना है की इनसे कर निर्धारण वर्ष 2013-14 में अधिकतर आयकरदाताओं के लिए कर भार में कोई अंतर नहीं पड़ेगा. पांच लाख रुपये तक की आयवाले करदाताओं को 2000 रुपये की आयकर बचत होगी. लेकिन एक करोड़ रुपये वार्षिक से अधिक आय पर उच्चतम आयकर की दर पर दस प्रतिशत सरचार्ज लगेगा. कंपनियों की आय 10 करोड़ से अधिक होने पर पांच प्रतिशत की जगह 10 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा. स्वदेशी कंपनियों को कुछ अधिक सरचार्ज देना होगा. प्रस्तावित प्रमुख आयकर संशोधन इस प्रकार हैं :

1. विकलांग या विशेष बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए जीवन बीमा प्रीमियम पर कटौती में बढ़ोतरी- धारा 10 (10 डी) तथा 80 सी. विकलांग या विशेष बीमारी से ग्रसित व्यक्तियों के लिए जीवन बीमा के देय प्रीमियम पर कटौती 15 प्रतिशत तक मान्य होगा.

2. उत्पादन कंपनियों के लिए नये संयंत्र या मशीनरी पर अधिक कटौती- नयी धारा 32 ए सी. किसी वस्तु के उत्पादन में लगी हुई कंपनी यदि 1. 4. 2013 से 31. 3. 2015 के बीच नये संयंत्र या मशीनरी में 100 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करती है, तो उसकी लागत मूल्य का 15 प्रतिशत कटौती के लिए मान्य होगा.

3. जिंस सौदा कर की कटौती- धारा 36 (1). करदाता द्वारा कर योग्य सौदों पर विशेष कर की कटौती ‘व्यापार से आय’ शीर्षक के अंतर्गत घटेगी.

4. राज्य सरकारी उपक्रमों की कुछ फीस आदि पर कटौती नहीं- धारा 40(आर)(बी). राज्य सरकारी उपक्रमों द्वारा कुछ विशेष फीस आदि पर कोई कटौती नहीं मिलेगी.

5. अचल संपत्ति के हस्तांतरण पर कुछ दशाओं में उनकी आय को भी व्यापारिक आय गिनी जाना – नयी धारा 43 सी ए. यदि किसी संपत्ति (पूंजीगत संपत्ति को छोड़ कर) जो जमीन या मकान या दोनों के रूप में हो और उसकी हस्तांतरित कीमत स्टांप डय़ूटी लगनेवाली कीमत से कम है तो उस संपत्ति का स्टांप डय़ूटी हेतु गिना जानेवाला मूल्य उचित बिक्री मूल्य गिना जायेगा. उसके लाभ की गणना व्यापारिक लाभ में की जायेगी.

6. अनुचित मूल्य पर हस्तांतरित अचल संपत्ति कर योग्य गिनी जायेगी.

7. धारा 80 सीसीजी के तहत कटौती के स्वरूप में विस्तार, यदि कुल रकम 12 लाख से अधिक नहीं हो तो.

8. विकलांगता या अन्य भीषण रोगों से ग्रसित व्यक्तियों हेतु जीवन बीमा प्रीमियम पर कटौती योग्य रकम में बढ़ोतरी- धारा 10 (10 डी) तथा 81 जी. विकलांग व्यक्ति या धारा 80 यू में वर्णित विशेष बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के लिए कटौती योग्य जीवन बीमा प्रीमियम की राशि बीमा रकम के 15 प्रतिशत भाग तक हो सकेगी.

9. रिहायशी मकान पर ऋण के ब्याज में कटौती – नयी धारा 80 ई ई. किसी वित्तीय संस्थान द्वारा 1.4.2013 से 31.3.2014 के भीतर रिहायशी मकान हेतु कर्ज लिया हो और कर्ज की राशि 25 लाख रुपये से अधिक न हो तथा उस मकान की कीमत 40 लाख रुपये से अधिक नहीं और करदाता किसी अन्य रिहायशी मकान का मालिक न हो तो उसे ऐसे कर्ज के देय ब्याज पर कटौती प्राप्त होगी. जो एक लाख रुपये से अधिक नहीं हो सकेगी.

10. धारा 80 जी जी बी तथा 80 जी जी सी के अंतर्गत कटौती योग्य अनुदान का भुगतान नकद रूप में नहीं होना चाहिए. धारा 80 जी (1) (्र)- करदाता की कुल आय की गणना करने के लिए ‘राष्ट्रीय बाल कोष’ में दिये गये अनुदान पर 100 प्रतिशत कटौती प्राप्त होगी.

80 आइ ए (4) – बिजली उत्पादन क्षेत्र में मिलनेवाली आयकर राहत एक उत्पादन वर्ष के लिए बढ़ायी गयी अर्थात 31.3.2014 तक के लिए की गयी है.

80 जे जे ए ए- एक भारतीय कंपनी, जो फैक्टरी में माल के उत्पादन में लगी हो, उसे नये मजदूरों के रखने पर देय अतिरिक्त मजदूरी के 30 प्रतिशत पर नयी कटौती मिलेगी.
विशेष यांत्रिक सेवाओं हेतु देय रॉयल्टी अथवा फीस पर 10 प्रतिशत के स्थान पर 25 प्रतिशत आयकर- धारा 115ए.

विदेशी कंपनियों से प्राप्त लाभांश पर कर मुक्ति एक वर्ष और- धारा 115 बी बी डी.
प्रतिभूतियों के ट्रस्ट पर नये प्रावधान- धाराएं 115 टी ए, 115 टी बी तथा 115 टी सी.
कुछ अचल संपत्तियों के हस्तांतरण पर एक प्रतिशत टीडीएस अनिवार्य, यदि अचल संपत्ति 50 लाख रुपये से कम न हो- धारा 194 आइ ए.