शहर का बहुचर्चित और अतिसंवेनशील कपिल हत्याकांड के मामले मेें सुरक्षा को लेकर पुलिस की एक बार फिर लापरवाहीं उजागर हुई है। हत्याकाण्ड के मामले में सुनवाई के दौरान बुधवार दोपहर करीब डेढ बजे आरोपी पक्ष और फरियादी पक्ष के बीच तनातनी के बाद मारपीट हो गई। इस मामले के कारण शहर को लंबे कफ्र्यू के बुरे दौर से गुजरना पड़ा था। उस वक्त भी पुलिस मौके की स्थिति को भांप नहीं पाई थी और हत्याकांड की वारदात हुई थी। इसी मामले में फिर से लापरवाही उजागर हुई है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात रखे जाने के निर्देश जारी किए हुए है। उसके बाद भी न्यायालय परिसर में ही मारपीट हुई। आमजन के लिए आम रास्ता तो किस कदर महफूज होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं।

न्यायालय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिला न्यायालय के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश प्रियदर्शन शर्मा की कोर्ट में बुधवार कपिल राठौर हत्याकाण्ड के साक्षियों की साक्ष्य हो रही थी। दोपहर में करीब डेढ बजे न्यायालय कक्ष के बाहर ही हत्या के आरोपियों में से एक ने साक्ष्य देने आए आकाश को अपशब्द कहे और देखते ही देखते मारपीट शुरु हो गई। मौके पर मौजूद कुछ पुलिसकर्मी और अन्य लोगों ने बीचबचाव कर मामले को शान्त किया। घटना के तुरन्त बाद अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता प्रकाश राव पंवार ने पुलिस अधिकारियों को इस घटना की सूचना दी और पुलिस बल तैनात करने को कहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार न्यायालय द्वारा भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था करने हेतु पुलिस को पत्र लिखा गया है। सरकारी वकील पंवार ने बताया कि प्रकरण की सुनवाई के दौरान एक बार पहले भी विवाद की स्थिति बनी थी।

दोनों पक्षों पर प्रकरण दर्ज

थाना प्रभारी अजय सारवान ने बताया कि न्यायालय परिसर में कपिल हत्याकांड के दौरान फरियादी व आरोपी पक्ष के बीच विवाद को लेकर दोनों पक्ष की और से प्रकरण दर्ज किया गया है। विनोबा नगर निवासी दयाशंकर (26) पिता स्व. मणीलाल लोधी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह न्यायालय परिसर में किसी कार्य हेतु गया था। यहां पर स्व. कपिल राठौर हत्याकांड के मुलजिम मुसाखान, जाहिद खान, सैफुद्दीन भी तारीख पेशी पर आए हुए थे। जो कि अभी जमानत पर छूटे हुए हैं। जिन्होंने उसे देखकर गाली-गलोच व जान से मारने की धमकी दी। इस केस में वह भी गवाह है और पूर्व में उनके खिलाफ बयान कोर्ट में दर्ज करा चुका है। इसी कारण उसे देख उन्होंने डराया, धमकाया और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने धारा 294, 506, 34 आईपीसी में तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। वहीं दूसरी और न्यूकाजीपुरा निवासी आसिफ खान (26) पिता अब्दुल करीम ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि वह चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश प्रियदर्शन शर्मा की कोर्ट में कपिल हत्याकांड में तारीख पेशी पर आए थे। साक्षी आकाश की गवाही कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट के आदेशानुसार मुसाखान, जाहिद खान, सैफुद्दीन कौर्ट के बाहर दीवार के पास बैठे थे। न्यायाल में साक्ष का कूट पीरक्षण शुरू हो गया था। कुछ समय पश्चात दोपहर लगभग डेढ से पौने दो के बीच दयाशंकर उर्फ मेडी वहां आया और गाली गलोच करने लगा। उसके बाद मारपीट शुरू कर दी। संदेह है कि उक्त प्रकरण में जान से मारने के लिए घूम रहे थे। वह प्रकरण में साक्षियों को भी प्रभावित कर रहेे है। एेसी स्थिति में न्याय की उम्मीद कम है। आरोपी पर कार्रवाई की जाए। पुलिस ने धारा 323, 294, 506 आईपीसी में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।

यह है मामला

उल्लेखनीय है कि बजरंग दल के नेता कपिल राठौड की दूसरे समुदाय के लोगों हत्या कर दी थी। कपिल राठौड की हत्या कांग्रेस नेत्री यास्मीन शैरानी पर हुए हमले की प्रतिक्रिया में की गई थी। इस गंभीर घटनाक्रम के बाद शहर में कफ्र्यू भी लगा दिया गया था। सांप्रदायिक विद्वेष बढाने वाले इस घटनाक्रम के बाद से ही कपिल राठौड हत्याकाण्ड की न्यायालय में सुनवाई के दौरान न्यायालय परिसर में पर्याप्त पुलिस बल तैनात रखने के निर्देश दिए गए थे। शुरुआत में तो पुलिस ने इस प्रकरण को गंभीरता से लिया था, लेकिन धीरे धीरे पुलिस इस मामले में लापरवाही बरतने लगी। पुलिस की लापरवाही के चलते ही प्रकरण की सुनवाई के दौरान दूसरी बार विवाद की नौबत आई है।

By parshv