लोकसभा चुनाव-2019 की घोषणा के पश्चात् प्रभावशील आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने एवं निर्वाचन तैयारियों के सम्बंध में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान द्वारा विस्तार से जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों, राजनैतिक पार्टियों, मीडियाजनों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे विविध साधनों, माध्यमों तथा खर्च आदि के लिए निर्धारित सीमाओं, अनुमतियों एवं व्यय आदि के लिए आदर्श आचार संहिता एवं अन्य अधिनियमों में वर्णित प्रावधानों तथा उनके उल्लंघन पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया।
आपने बताया आचार संहिता के प्रभावशील होते ही 24 घंटे के अंदर शासकीय भवनो, 48 घंटे के भीतर सभी सार्वजनिक स्थानो से एवं 72 घंटे के अंदर निजी सम्पत्ति से सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा रही है। ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कार्यवाही नाम निर्देशन दाख़लि किए जाने की तारीख़ तक जारी रहेगी। इस हेतु आपने समस्त पात्र मतदाताओं से जिनके नाम अभी तक जुड़े नही है से अपील की है कि वे सम्बंधित बीएलओ से सम्पर्क कर प्रारूप 6 में आवेदन दें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने मीडियाजनों, राजनैतिक दलों तथा चुनाव प्रचार से जुड़ी संस्थाओं से आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने की अपील की। आपने सीविजिल एप्प, सुविधा पोर्टल, सुगम्य एप की जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने एवं दिव्यांगजनों को मतदान करने में आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराकर भारत निर्वाचन आयोग की मंशानुसार निर्वाचन को सुगम्य बनाने की बात कही। आपने बताया कि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग वर्जित रहेगा तथा सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक उपयोग के लिए संबंधित एसडीएम एवं रिटर्निंग आफीसर से अनुमति लेनी होगी। उन्होंने कहा कि बिना अनुमति उपयोग किए जा रहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों को जब्त किया जाएगा।
आदर्श आचार संहिता का पालन
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा के तत्काल पश्चात आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि धार्मिक स्थलों से चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधिया वर्जित रहेगीं।
संपत्ति विरूपण की रोकथाम
कलेक्टर एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। इस अधिनियम के तहत संपत्ति की स्वामी की लिखित अनुमति के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित कर उसके स्वरूप को नष्ट करने पर जुर्माने से दण्डनीय होगा। यदि किसी राजनैतिक दलों या अन्य व्यक्तियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर बैनर लगाए जाते हैं तथा विद्युत टेलीफोन के पोल पर झण्डे लगाए जाते हैं तो उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।
प्रकाशकों एवं मुद्रकों के लिए निर्देश
ज़िला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127(क) के अंतर्गत किसी भी प्रकार की सामग्री आदि के प्रकाशन पर प्रकाशन का नाम, मुद्रण का नाम तथा पता मुख्य पृष्ठ पर अंकित होना चाहिए। साथ ही पोस्टर, पेम्पलेट प्रकाशन में संख्या आदि का भी उल्लेख हो। प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक श्री गौरव तिवारी, अपर कलेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह चौहान, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण कुमार फूलपगारे उपस्थित थे।