नवरात्रि पर्व के दौरान आयोजित होने वाले गरबा आयोजन एवं अन्य धार्मिक आयोजनों में आदर्श आचरण संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा कोई भी कार्य या व्यवहार आयोजकों द्वारा इस प्रकार का नहीं किया जाएगा जो आचरण संहिता का उल्लंघन करता हूं। यदि ऐसा पाया जाता है तो आएगा के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आगामी नवरात्रि और दशहरा त्यौहार को लेकर कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान और एसपी गौरव तिवारी की उपस्थिति में रविवार दोपहर को शांति समिति की बैठक में त्योहार के दौरान भी आचार संहिता का पूर्ण तरह पालन करने एवं कानून व्यवस्था की दृष्टि से आवश्यक निर्णय लिए गए।
बैठक के दौरान एसडीएम राहुल धोटे ने गत दिवस हुए त्यौहारों से लागू नई व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिन आयोजकों ने कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया है और प्रशासन को पूर्ण सहयोग दिया है। उन्हें व्हाइट लिस्ट में शामिल किया गया है। जिन आयोजकों ने प्रशासन को पूरी तरह सहयोग नहीं किया है, उन्हें ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। जो आयोजक लगातार दो साल तक ग्रे लिस्ट में शामिल रहेंगे, उन्हें पुलिस और प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। ऐसे आयोजकों की अनुमति 2 वर्ष के लिए स्वतः निरस्त हो जाएगी। कार्रवाई के पूर्व आयोजकों को सुनवाई का अवसर जरूर दिया जाएगा। एसडीएम ने बताया कि सहयोग नहीं करने वाला आयोजकों को सीधे भी ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई की जा सकती है। हाल ही में संपन्न हुए त्योहारों के दौरान मिली रिपोर्ट के आधार पर अभी तक दो आयोजकों को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है।
नवरात्रि के दौरान नगर निगम द्वारा आयोजित होने वाले कालिका माता मेले में की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में भी चर्चा की गई इस दौरान नगर निगम आयुक्त ने नगर निगम द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं संबंधी जानकारी दें कलेक्टर श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जो व्यवस्थाएं नगर निगम द्वारा की जाती रही है वे उसी अनुसार पूर्ण की जाए मगर निजी स्थानों पर होने वाले आयोजनों में नगर निगम द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जाए इसी प्रकार कालिका माता क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्य को जारी रखने संबंधी व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने पूर्व में वर्क आर्डर जारी होने की जानकारी लेते हुए निगमायुक्त को चुनाव आयोग से अनुमति लेकर पैच वर्क कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आचार संहिता के दौरान सभी शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने की जानकारी देते हुए शस्त्र धारकों को तीन दिवस की अवधि में शस्त्र थाने पर जमा कराने के निर्देश दिए। एसपी गौरव तिवारी ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा अन्य स्थानों से शस्त्र लाइसेंस लेने की जानकारी सामने आई है। ऐसे शस्त्र धारकों को भी अपने शस्त्र जमा कराने होंगे और रिटर्निंग ऑफिसर को जानकारी देनी होगी, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बैठक के दौरान एडीएम जितेन्द्र सिंह चौहान, एसडीएम राहुल धोटे, सीएसपी विवेक सिंह चौहान, निगम आयुक्त एसके सिंह , शहर के सभी थाना प्रभारी और शांति समिति के सदस्यगण मौजूद थे।