विद्यालयों/महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाओं के दृष्टिगत ध्‍वनि विस्‍तारक यंत्रों का उपयोग बगैर सक्षम अधिकारी की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। अध्‍ययनरत विद्यार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके मद्देनजर यह व्‍यवस्‍था की गई है।

एसडीएम रतलाम शहर श्री अनिल भाना ने बताया‍ कि धार्मिक, पारिवारिक कार्यक्रमों, चल समारोह, रैली इत्‍यादि सभी कार्यक्रमों के आयोजन से पूर्व नागरिकों को सक्षम अधिकारी से प्रस्‍तावित कार्यक्रम के 3 दिवस पूर्व अनुमति प्राप्‍त करने के पश्‍चात् समय-सीमा एवं शर्तों के अधीन ही ध्‍वनि विस्‍तार यंत्रों का उपयोग करने की अनु‍मति होगी। बगैर अनुमति उपयोग करने नियत शर्तों एवं समय-सीमा का पालन नहीं करने की स्थिति में ध्‍वनि विस्‍तार यंत्र जब्‍त किए जाकर सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाएगी।