मतदाता को प्रभावित करने के लिए लालच देने वाले उम्मीदवारों की होगी तगड़ी घेराबंदी

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इमालवा – रतलाम | प्रदेश में आगामी विधानसभा के चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने जिलाधिकारियो को अभी से सचेत करना प्रारम्भ कर दिया है | आयोग ने धनबल और बाहुबल से मतदाता को प्रभावित करने से रोकने के लिए अधिकारियों को एक पत्र भेजकर फार्मूला सुझाया है | बताया जाता है की चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पुलिस के तीन-तीन उड़नदस्ते और आधा दर्जन नाका निगरानी दल तैनात होंगे। जो नकदी, शराब, हथियार या मतदाता को प्रभावित करने वाले अन्य गैर कानूनी साधनों के उपयोग को रोकेंगे। दस्तों के साथ मजिस्ट्रेट भी रहेंगे।

चुनाव आयोग के निर्देशों के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन अघिकारी की ओर से जिलों के पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत रूपरेखा भेजकर तैयारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। बताया जाता है की आयोग ने प्रदेश के ऐसे विधानसभा क्षेत्रो को भी सूचीबद्ध कर लिया है जहां मतदाताओं को प्रलोभन दिए जाने की ज्यादा आशंका रहती है | 

लेने वाला भी दोषी
उड़न दस्ते मतदाता को प्रभावित करने वालों पर मामला दर्ज करेंगे। लालच देने वाले के साथ लेने वाले के खिलाफ भी मामला दर्ज होगा।

पांच साल तक की जेल
आईपीसी की धारा 171 और अनुचित या भ्रष्ट साधनों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ जनप्रतिनिघित्व कानून 1951 की धारा 123 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। जिसका दोषी सिद्ध होने पर एक से पांच साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।