मुंबई। निवेशकों के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश आसान बनाने की खातिर भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने एक नई पहल की है। इसके तहत बाजार नियामक ने ट्रेडिंग और डीमैट खाते खोलने की प्रक्रिया सरल बना दी है। अब निवेशकों को फॉर्म पर कम दस्तखत करने होंगे। मौजूदा बेनीफिशियल ऑनर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एग्रीमेंट के स्थान पर एक नया आसान दस्तावेज लाया गया है। इसे ‘बेनीफिशियल ऑनर और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के अधिकार एवं दायित्व’ नाम दिया गया है।
बाजार नियामक सेबी ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक, नए दस्तावेज से निवेशकों को काफी सहूलियत होगी। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के लिए लाभार्थी ऑनर को नए दस्तावेज की एक कॉपी देना जरूरी होगा। इसके लिए पावती लेना भी आवश्यक होगा। यह दस्तावेज सभी मौजूदा तथा नए ग्राहकों व डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के लिए अनिवार्य और बाध्यकारी होगी।
सेबी ने प्रक्रिया आसान बनाने का निर्णय स्टॉक ब्रोकरों और दोनों डिपॉजिटरी- सीडीएसएल व एनएसडीएल की सलाह पर लिया है। नियामक ने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को निर्देश दिया है कि वे न सिर्फ नए मानकों को तत्काल लागू करें, बल्कि अपनी वेबसाइट के जरिये जानकारी भी दें।